Haryana Shehri Nikay Swamitva Yojana Registration कैसे करें – मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्‍वामित्‍व योजना पंजीकरण

Haryana Shehri Nikay Swamitva Yojana Registration : हरियाणा में मुख्‍यमंत्री मनोहर लाल खटटर ने मुख्‍यमंत्री शहरी निकाय स्‍वामित्‍व योजना लांच की है। जिसका मकसद राज्‍य के उन नागरिकों को दुकान के स्‍वामित्‍व का मालिकाना हक दिलाना है। जो वह पिछले कई साल से किराये पर लिये हुये हैं।

हरियाणा में मनोहर लाल खटटर सरकार ने एक के बाद एक कई जन कल्‍याणकारी शुरू की हैं। इन्‍हीं में से एक Shehri Nikay Swamitva Yojana भी है। इस योजना को 1 जुलाई 2021 को विधिवत रूप से लांच कर दिया गया है।

इस योजना के तहत ऐसे किरायेदार जो हरियाणा राज्‍य के किसी भी जिले में मकान अथवा दुकान किराये पर लिये हुये हैं और उन्‍हें 31 दिसंबर 2021 को 20 साल पूरे हो चुके हैं, वह इस योजना के तहत आवेदन करके किराये की दुकान अथवा मकान के मालिक बन सकते हैं।

आज की पोस्‍ट में हम आपको Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana Apply , Haryana Shehri Nikay Swamitva Yojana Application Form , मुख्‍यमंत्री शहरी निकाय स्‍वामित्‍व योजना एप्‍लीकेशन स्‍टेटस चेक , मुख्‍यमंत्री शहरी निकाय स्‍वामित्‍व योजना ऑनलाइन रजिस्‍ट्रेशन , Shehri Nikay Swamitva Yojana Haryana के बारे में विस्‍तार से तथा Step by Step जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं, कृप्‍या इस पोस्‍ट को अंत तक ध्‍यानपूर्वक पढ़ें।

Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana क्‍या है? हरियाणा मुख्‍यमंत्री शहरी निकाय स्‍वामित्‍व योजना 2023

Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana
मुख्‍यमंत्री शहरी निकाय स्‍वामित्‍व योजना की पूरी जानकारी

Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana in Hindi : हरियाणा में किरायेदारों को मालिकाना हक प्रदान करने के लिये सरकार के द्धारा मुख्‍यमंत्री शहरी निकाय स्‍वामित्‍व योजना चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ पूरे राज्‍य के किरायेदारों को मिलने की संभावना है।

यह योजना उन किरायेदारों के लिये लाभकारी सिद्ध होगी, जो पिछले 20 साल से लगातार किसी दुकान अथवा मकान पर किरायेदार के रूप में काबिज है। ऐसे किरायेदार जो 31 दिसंबर 2021 को 20 साल की अवधि पूरी कर रहे हैं, वह इस योजना के तहत Apply करके किराये की संपत्ति के मालिक बन सकते हैं।

Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana Haryana 2023

जैसा कि हमनें आपको ऊपर बताया कि 20 वर्ष से लगातार किरायेदार के रूप में काबिज किरायेदार अब दुकान/मकान के मालिक बन सकते हैं। इस योजना के नियम के अनुसार किरायेदार जो 31 दिसंबर 2021 को 20 वर्ष की अवधि पूरी कर रहे हैं अथवा इससे पहले ही 20 वर्ष की अवधि पूरी कर चुके हैं, वह सभी इस योजना में पंजीकरण करके दुकान/मकान पर अपना स्‍वामित्‍व दावा प्रस्‍तुत कर सकते हैं।

जो वयक्ति इस योजना के तहत अपना आवेदन प्रस्‍तुत नहीं करेंगें उनसे सरकार मार्केट दर से किराया वसूल करेगी। वहीं योजना का लाभ उठाने वाले किरायेदारों से योजना के अंतर्गत मालिकाना हक के लिये जिलाधिकारी कार्यालय रेट पर अधिकतम 50% की छूट प्रदान की जायेगी।

Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana के तहत एक अनुमान के मुताबिक राज्‍य के करीब 25000 लोगों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचने की संभावना है। इस योजना के अमल में आने के बाद राज्‍य को भी 1000 करोड़ रूपये का राजस्‍व प्राप्‍त होने की उम्‍मीद है।

Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana पोर्टल पर होगा पंजीकरण

मुख्‍यमंत्री शहरी निकाय स्‍वामित्‍व योजना हरियाणा के लिये सरकार ने पोर्टल भी लांच किया है, ताकि यह योजना प्रभावी रूप से संचालित हो सके। इस पोर्टल पर किरायेदारों ने अपना पंजीकरण करना भी शुरू कर दिया है। हरियाणा मुख्‍यमंत्री शहरी निकाय स्‍वामित्‍व योजना पोर्टल पर पंजीकरण 01 जुलाई 2021 से लगातार जारी हैं।

इस पोर्टल पर हर सोमवार को Online Registration होते हैं, दिन भर में केवल 1000 रजिस्‍ट्रेशन ही स्‍वीकार किये जाते हैं, 1000 पंजीकरण होते ही पोर्टल को बंद कर दिया जाता है। इससे वंचित लोगों को अगले सोमवार तक Wait करना पड़ता है।

Shehri Nikay Swamitva Yojana Haryana Highlights

  • योजना का नाम – मुख्‍यमंत्री शहरी निकाय स्‍वामित्‍व योजना
  • लागू करने वाला राज्‍य – हरियाणा
  • किसने लागू की – मुख्‍यमंत्री मनोहर लाल खटटर
  • कब लागू हुई – 2021 में
  • लाभार्थी वर्ग – राज्‍य के किरायेदार
  • आवेदन का तरीका – ऑनलाइन
  • आधिकारिक वेबसाइट – ulbshops.ulbharyana.gov.in

हरियाणा शहरी निकाय स्‍वामित्‍व योजना के लिये जरूरी दस्‍तावेज

  • आधार कार्ड
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • स्‍वघोषणा पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जलकल टैक्‍स की रसीद
  • बिजली बिल की रसीद
  • उप किरायेदारी का समझौता पत्र
  • किराये की रसीद
  • फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र
  • रिटर्न का साक्ष्‍य
  • नवीनतम फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल एड्रेस

शहरी निकाय स्‍वामित्‍व योजना के लिये जरूरी पात्रता

  • आवेदक का हरियाणा राज्‍य का मूल निवासी होना आवश्‍यक है।
  • आवेदक का किरायेदार होना आवश्‍यक है।
  • आवेदक पिछले 20 साल से शहरी निकाय की दुकानों पर काबिज हो।
  • इस योजना में वही लोग आवेदन कर सकेंगें जो 31 दिसंबर 2021 को 20 वर्ष की अवधि पूर्णं कर रहे हैं अथवा पहले ही पूर्णं कर चुके हैं।
  • आवेदक स्‍वघोषण पत्र पर घोषणा कर बतायेगा कि वह कब से उक्‍त  दुकान पर काबिज है।

स्‍वामित्‍व पर कलेक्‍टर रेट में मिलने वाली छूट

  • कब्‍जा 20 साल – 20%
  • कब्‍जा 25 साल – 25%
  • कब्‍जा 30 साल – 30%
  • कब्‍जा 35 साल – 35%
  • कब्‍जा 40 साल – 40%
  • कब्‍जा 45 साल – 45%
  • कब्‍जा 50 साल – 50%

मुख्‍यमंत्री शहरी निकाय स्‍वामित्‍व योजना के लाभ

  • इस योजना का लाभ उठाने वाले सभी किरायेदार कानूनी रूप से दुकान के मालिक बन जायेंगें।
  • ऐसे सभी किरायेदार जो दुकान पर काबिज हैं, लीज़ धारक हैं तथा लाइसेंस फीस दे रहे हैं, सभी योजना के लिये पात्र मानें जायेंगें।
  • योजना के लाभार्थियों को कलेक्‍टर रेट में 50 प्रतिशत की बड़ी छूट हासिल होगी।
  • जो लोग इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगें उन्‍हें बाजार दर पर किराया मूल्‍य चुकाना होगा।
  • इस योजना का लाभ 25000 से अधिक लोगों को मिलेगा
  • इस योजना में आवेदन Shehri Nikay Swamitva Yojana Portal पर ऑनलाइन किया जा सकेगा।
  • इस योजना के तहत पोर्टल को प्रत्‍येक सोमवार को खोला जायेगा तथा 1000 आवेदन संख्‍या होते ही बंद कर दिया जायेगा।

Haryana Shehri Nikay Swamitva Yojana Registration Kaise Kare

Shehri Nikay Swamitva Yojana Me Avedan Kaise Kare : यदि आप शहरी निकाय की दुकान पर किरायेदार पर काबिज हैं और आप उस दुकान का मालिकाना हक प्राप्‍त करना चाहते हैं, तो इसके लिये आपको https://ulbshops.ulbharyana.gov.in पर जाकर अपना Registration Online कराना होगा।

Haryana Swamitva Yojana Online Application Form
शहरी निकाय स्‍वामित्‍व योजना ऑनलाइन आवेदन
  • आप ऊपर दिये गये लिंक पर क्लिक करते ही मुख्‍यमंत्री शहरी निकाय स्‍वामित्‍व योजना के वेब पोर्टल के होम पेज पर पहुंच जाते हैं।
  • यहां आपको Login तथा Register के 2 विकल्‍प दिखाई देते हैं।
  • यदि आप पहले से इस पोर्टल पर रजिस्‍टर्ड नहीं हैं तो सबसे पहले रजिस्‍ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें।
  • आप ऊपर Citizen Login को Select करें
  • इसके बाद Register Here पर Click करें
  • इतना करते ही एक नया पेज Open होता है
  • आप यहां अपना नाम, ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर दर्ज करें
  • फिर जेनरेट OTP पर Click करें
  • अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है, इसे सामने दिखाई पड़ रहे बॉक्‍स में भरें
  • अंत में इंटर करें, इतना करते ही आप इस वेब पोर्टल पर पंजीकृ‍त हो जाते हैं।
  • पंजीकरण पूरा होते ही अब आप यहां लॉग इन करें।
  • लॉगइन करने के लिये आपको यहां अपना मोबाइल नंबर डालना है और Send OTP पर क्लिक करना है।
  • मोबाइल पर ओटीपी आते ही इसे Enter करें।
  • इतना करते ही आपके सामने हरियाणा मुख्‍यमंत्री शहरी निकाय स्‍वामित्‍व योजना का Online Form खुल कर सामने आ जाता है।
  • अब आप इस फार्म को क्रम से भरें और सभी जरूरी दस्‍तावेजों की स्‍कैन कॉपी अपलोड करें।
  • पूरा फार्म भरने और दस्‍तावेज अपलोड करने के बाद एक बार फिर से फार्म चेक करें और सब कुछ सही पाये जाने पर फार्म Submit कर दें।
  • इस प्रकार आपका आपका फार्म सफलतापूर्वक सबमिट हो जाता है।

Form Submit होने के बाद मालिकाना हक कैसे मिलेगा?

किरायेदार से दुकान मालिक बनाने के लिये सरकार आपके आवेदन पत्र की जांच करेगी। आपके आवेदन पत्र की जांच करने के बाद जांच टीम स्‍थलीय निरीक्षण भी करेगी। सब कुछ सही पाये जाने पर आपको योजना का लाभार्थी घोषित कर दिया जायेगा। लेकिन मालिकाना हक सौंपने से पूर्व लोगों को आपत्ति दाखिल करने का मौका भी देगी।

यदि तय समय सीमा के भीतर कोई आपके दावे पर आपत्ति प्रस्‍तुत नहीं करता है, तो आपको उक्‍त दुकान का मालिक घोषित कर दिया जायेगा।

FAQ – अक्‍सर पूछे जाने वाले सवाल

क्‍या शहरी निकाय स्‍वामित्‍व योजना के दायरे में प्राइवेट प्रॉपर्टी भी आती है?

जी नहीं, इस योजना के दायरे में केवल नगरपालिकाओं तथा नगर निगम आदि की संपत्ति आती है। प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कोई व्‍यक्ति इस योजना के तहत अपना दावा नहीं कर सकता है।

मैं पालिका के द्धारा बनाये गये मकान का किरायेदार हूं, क्‍या मैं इस मकान का मालिक बन सकता हूं?

जी हां, इस योजना के तहत पालिका कर दुकानों तथा मकानों पर किरायेदार के रूप में काबिज व्‍यक्ति उस संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्‍त कर सकते हैं।

इस योजना में आवेदन कब से शुरू हुये हैं?

01 जुलाई 2021 से शहरी निकाय स्‍वामित्‍व योजना के तहत आवेदन स्‍वीकार किये जा रहे हैं।

क्‍या मैं सप्‍ताह में केवल एक ही दिन अपना अपना पंजीकरण करा सकता हूं?

जी हां, इस योजना में ऑनलाइन पंजीकरण के लिये सोमवार का दिन निर्धारित है।

Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana क्‍यों लागू की गयी है?

इस योजना का मकसद शहरी संपत्तियों के विवादों का निपटान तथा किरायेदारों को मालिकाना हक प्रदान करना है, ताकि राज्‍य के किरायेदार बिना किसी विवाद के अपनी संपत्ति का प्रयोग मनचाहे ढंग से कर सकें।

इस योजना में आवेदन करने के लिये कौन से विशेष पहचान पत्र की आवश्‍यक्‍ता पड़ेगी

यदि आपके पास परिवार पहचान पत्र है, तो आप इस योजना में आसानी से आवेदन कर सकते हैं।

शहरी निकाय स्‍वामित्‍व स्‍कीम हरियाणा में 20 साल की अवधि से कम अवधि वाले किरायेदार भी आवेदन कर सकते हैं?

जी नहीं, इस योजना में सिर्फ और सिर्फ उन्‍हीं किरायेदारों को पात्र माना जायेगा जो किरायेदार के रूप में 20 साल की अवधि पूरी कर चुके हैं अथवा 31 दिसंबर 2021 को पूर्णं कर रहे हैं।

तो दोस्‍तों यह थी हमारी आज की पोस्‍ट Haryana Shehri Nikay Swamitva Yojana Registration Kaise Kare यदि आप Haryana Shehri Nikay Swamitva Yojana Application Form, Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana Apply Online के बारे में कोई अन्‍य प्रश्‍न पूछना चाहते हैं तो आप हमसें कमेंट बॉक्‍स के जरिये पूछ सकते हैं।

Spread the love

2 thoughts on “Haryana Shehri Nikay Swamitva Yojana Registration कैसे करें – मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्‍वामित्‍व योजना पंजीकरण”

  1. Portal nhi chl rhA to kse apply kre
    Nagar palika me koi jwab nhi de rhA iska kya iski complained CM window pe kur skte hai

    Reply

Leave a comment