यूपी EMandi License कैसे बनता है | ई-मंडी लाइसेंस की जानकारी UP

EMandi License Kaise Banta Hai : उत्‍तर प्रदेश में व्‍यापारियों का एक बड़ा तबका उत्‍तर प्रदेश मंडी परिषद की मंडियों में कृषि उपजों की खरीद फरोख्‍त से जुड़ा है। इन मंडियों में यूपी का कोई भी व्‍यक्ति अपना पंजीकरण करवा कर यहां अपना व्‍यापार चालू कर सकता है।

मंडी परिषद की मंडियों में कारोबार करने के लिये EMandi License का होना बहुत जरूरी है। बिना लाइसेंस के इन मंडियों में कारोबार करने की अनुमति मंडी समितियों के द्धारा प्रदान नहीं की जाती है।

कुछ समय पहले तक उत्‍तर प्रदेश में मंडी लाइसेंस की प्रक्रिया मंडी समितियों के द्धारा ऑफलाइन मोड में संचालित की जाती थी। लेकिन जब केंद्र सरकार ने ई-नाम वेब पोर्टल लांच करके मंडी के कामकाज को ऑनलाइन मोड में पारदर्शी रूप प्रदान किया है, तब से यूपी समेत अनेक राज्‍यों में ने भी राज्‍य स्‍तरीय मंडियों के लिये ऑनलाइन व्‍यवस्‍था को अनिवार्य बना दिया है। यही कारण है कि अब प्रदेश में मंडी समिति लाइसेंस के लिये Online आवेदन ही स्‍वीकार किये जाते हैं।

आज की इस पोस्‍ट में हम आपको मंडी लाइसेंस की जानकारी UP | कृषि उत्‍पादन मंडी समिति उत्‍तर प्रदेश | Emandi Login | eMandi UP gov in | अनाज मंडी लाइसेंस कैसे बनता है? स्‍टेप बाई स्‍टेप देने जा रहे हैं। कृप्‍या इस पोस्‍ट को ध्‍यानपूर्वक पढ़ें।

EMandi License क्‍या होता है – What is Mandi License in Hindi 2023

Emandi License Kaise Banega
मंडी लाइसेंस यूपी की पूरी जानकारी

EMandi License UP यूपी की मंडियों में अनाज, दलहन समेत अनेक प्रकार की कृषि उपजों का थोक व्‍यापार करने की छूट प्रदान करता है। ई-मंडी लाइसेंस के लिये ऑनलाइन आवेदन किया जाता है।

ई मंडी लाइसेंस उत्‍तर प्रदेश बन जाने के बाद व्‍यापारी प्रपत्र 6, प्रपत्र 9 तथा गेटपास आदि ऑनलाइन ही जैनरेट करवा सकते हैं। ई मंडी लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया बहुत आसान है। इसे कोई भी व्‍यक्ति घर बैठे असानी से मोबाइल अथवा कंप्‍यूटर के जरिये पूरी कर सकता है।

EMandi License 2023 से संबंधित जरूरी नियम

  • ई-मंडी लाइसेंस पाने वाले व्‍यक्ति को कृषि उत्‍पादन मंडी अधिनियम 1964 व उसके उपरांत बनाई गयी नियमावलियों के नियमों का पालन करना होगा तथा मं‍डी समितियों के उपबंधों का पालन करना होगा।
  • लाइसेंस बन जाने के बाद कारोबारी को अपना पूरा व्‍यापार पूरी ईमानदारी व निष्‍ठा से करना होगा तथा मंडी समिति के मानक पर खरा उतरना होगा।
  • लाइसेंस धारी कारोबारी न तो खुद मंडी समिति की उपविधियों व उपबंधों का उल्‍लंघन करेगा और न ही किसी अन्‍य कारोबारी को करने देगा। यदि कोई व्‍यापारी इसका उल्‍लंघन कर रहा है तो लाइसेंस धारी का दायित्‍व है कि वह इसकी सूचना मंडी समिति में लिखित रूप से दर्ज करायेगा।
  • लाइसेंस पाने वाले व्‍यापारी को निर्दिष्‍ट कृषि उत्‍पादन के संबंध में सभी आवश्‍यक लेखा रखेगा व समय समय पर विवरणी को अपडेट कर प्रस्‍तुत भी करेगा।
  • यदि मंडी समिति के द्धारा कारोबारी से लाइसेंस प्रस्‍तुत करने का आदेश जारी किया जाता है तो उसे अपना लाइसेंस सभापति सचिव अथवा मंडी परिषद द्धारा अधिकृत कर्मचारी के समक्ष प्रस्‍तुत करना होगा।
  • लाइसेंस धारी व्‍यापा‍री किसी अन्‍य लाइसेंस प्राप्‍त दलाल, मापक, तोलक, पल्‍लेदार को नियमित प्रदत कर्मचारी के रूप में न तो रखेगा और न ही बने रहने देगा।
  • प्रत्‍येक लाइसेंस धारी अपनी दुकान पर विक्रय अथवा संग्रह के लिये लाये गये निर्दिष्‍ट कृषि उत्‍पादन की सुरक्षा व भंडारण के लिये उत्‍तरदायी होगा।
  • लाइसेंस धारी को अपने कारोबार के भू – ग्रहादि पर ऐसे स्‍थान पर अपना लाइसेंस चस्‍पा करना होगा, जिससे कि वह अन्‍य लोगों को आसानी से दिखाई पड़ सके।
  • प्रत्‍येक लाइसेंस धारी मंडी स्‍थल पर निदिष्‍ट कृषि उत्‍पादनों की बिक्री अथवा क्रय की प्रक्रिया का बहिष्‍कार करेगा और न ही किसी अन्‍य को करने देगा।
  • लाइसेंस धारी यदि ग्राम व्‍यापारी है तो उसे निदिष्‍ट कृषि उत्‍पादनों को मंडी क्षेत्र में कही भी सिवाय मंडी स्‍थल के नहीं बेंचेगा।
  • यदि आपने राज्‍य मंडी परिषद की मंडी स्‍थल का लाइसेंस है तो उसे अपने कारोबार संबंधी सभी गतिविधियां मंडी स्‍थल पर ही अंजाम देनी होंगी। यदि व्‍यापारी निदिष्‍ट कृषि उत्‍पादनों की तौल, मापक, क्रय, विक्रय तथा संग्रह जैसी गतिविधियां मंडी स्‍थल के बाहर करना चाहता है तो उसे इसके लिये अलग से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।
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Benefits of EMandi License

ई मंडी लाइसेंस के लाभ निम्‍न प्रकार होते हैं

  • EMandi License की प्रक्रिया जब से Online हुई है, तब से व्‍यापारियों को मंडी समितियों के कार्यालयों के चक्‍कर लगाने में राहत प्राप्‍त हुई है।
  • अब व्‍यापारी अपनी सुविधानुसार लैपटॉप / डेस्‍कटॉप अथवा मोबाइल के जरिये आवेदन कर सकता है।
  • ई-मंडी पोर्टल पर कारोबारी फर्मों तथा व्‍यक्ति विशेष दोनों को ही लाइसेंस प्रदान किया जाता है।
  • लाइसेंस धारी व्‍यक्ति को प्रत्‍येक खरीद फरोख्‍त का डाटा ई मंडी पोर्टल पर अपलोड करना पड़ता है, जिससे टैक्‍स चोरी की घटनाओं पर लगाम लगी है।
  • ई-मंडी लाइसेंस मिल जाने के उपरांत कारोबारी अपने लिये गेट पास खुद ही जारी कर सकते हैं।
  • दूसरे राज्‍य से आने वाली उपज के लिये अलग से अंकन पर्चियों की व्‍यवस्‍था आसानी से प्राप्‍त होती है।
  • व्‍यापारी उपज की खरीद करने के बाद ऑनलाइन मोड में प्रपत्र 6 काटने में सक्षम होते हैं।

कृषि मंडी समिति आधिकारिक वेबसाइट क्‍या है

Krishi Mandi Samiti Official Website http://upmandiparishad.upsdc.gov.in/ है

मंडी समिति लाइसेंस उत्‍तरप्रदेश के लिये जरूरी दस्‍तावेज

  • आधार कार्ड
  • फर्म / व्‍यक्ति का पैनकार्ड
  • थोक / आढ़ती के लिये वर्तमान निर्धारित दर शुल्‍क का डिमांड ड्राफ्ट
  • आवेदक तथा 2 गारंटर का 10 रूपये के स्‍टाम्‍प पेपर पर एफिडेविट
  • बिजली बिल कॉपी
  • साझेदारी अनुबंध पत्र (यदि साझे का कारोबार है तो)
  • कंपनी के रूप में व्‍यापार है तो मेमोरेंडम व निबंधन प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी
  • GST प्रमाणपत्र की कॉपी
  • हाउस टैक्‍स की रसीद
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल एड्रेस आदि

EMandi License Kaise Banta Hai

अब हम आपको ई मंडी लाइसेंस कैसे बनता है कि पूरी जानकारी विस्‍तार से देने जा रहे हैं। E Mandi Portal Online Registration करने के लिये आपको सबसे पहले ई मंडी पोर्टल की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

ऊपर दिये गये लिंक पर क्लिक करते ही आप ई मंडी पोर्टल के होम पेज पर पहुंच जाते हैं।

Apply for Emandi License
यहां नये आवेदन के लिये क्लिक करें
  • यहां आपको नये लाइसेंस हेतु आवेदन फार्म का एक विकल्‍प दिखाई पड़ता है। आपको इस पर क्लिक करना है।
  • क्लिक करते ही आप EMandi License के नियम व शर्तों के पेज पर पहुंचते हैं। इस पेज पर आपको नीचे पेज पर दिये गये सभी नियमों पर शर्तों के पालन संबंधी सहमति प्रदान करने के लिये बॉक्‍स पर टिक मार्क करना है।
  • अब इस पेज को Save Kare पर क्लिक करना है।
  • अब आप Next Page पर पहुंच जाते हैं। फार्म पर पहुंचते ही आप यहां आवेदक की सूचना संबंधी भाग को भरें।
Uttar Pradesh Mandi License Form Online
  • आपको लाइसेंस मंडी स्‍तर पर चाहिये या एकल स्‍तर पर चयन करके बतायें।
  • आवेदक के विवरण में आप नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, स्‍थायी पता आदि सभी सूचनाओं को भरें।

Anaj Mandi License

  • इसके बाद अपनी व्‍यवसायिक ईकाई का विवरण भरें। यहां आपको व्‍यवसायिक ईकाई का पैनकार्ड, GSTN आदि विवरण संबंधी पूरी जानकारी भरनी है।
  • फार्म के दूसरे हिस्‍से में आपको अपने सभी Documents की जीरॉक्‍स कॉपी अपलोड करनी है।
  • फार्म के तीसरे व अंतिम चरण में आपको निर्धारित फीस का भुगतान करना है। जिसे आप SBI Collect पर जाकर भर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने भुगतान संबंधी जानकारी को फार्म में Fill करना है और फिर फार्म सबमिट कर देना है।
  • इस प्रकार आपका ई मंडी लाइसेंस यूपी रजिस्‍ट्रेशन फार्म सफलतापूर्वक सबमिट हो जाता है।

FAQ – अक्‍सर पूछे जाने वाले सवाल

EMandi License के लिये Helpline Number क्‍या है?

EMandi License Helpline Number – 18001804555 है

यूपी ई मंडी लाइसेंस स्‍टेटस चेक कैसे करें?

  • UP Emandi License Status Check करने के लिये आप ई मंडी पोर्टल पर जायें और होम पेज पर दिखाई पड़ रहे ‘आवेदन की स्थिति चेक करें’ के विकल्‍प पर क्लिक करें।
  • अब आपके सामने नया पेज खुलता है, यहां पर आपको अपनी आवेदन संख्‍या Fill करनी है व कैप्‍चा भरने के बाद स्‍टेटस चेक बटन पर क्लिक करें।
  • इतना करते ही आपके सामने ई मंडी लाइसेंस संबंधी वर्तमान स्‍टेटस खुल कर सामने आ जाता है।

यदि रजिस्‍ट्रेशन करवाने के बाद मोबाइल पर ओटीपी नहीं आ रहा तो क्‍या करें?

मोबाइल पर ओटीपी न आने की स्थिति में आपको मंडी समिति कार्यालय में जाकर अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवाना होगा।

ई- मंडी पोर्टल पर पुराना स्‍टॉक कैसे दर्ज किया जाता है?

  • पुराना प्राथमिक स्‍टॉक दर्ज करने के लिये आपको सबसे पहले प्रपत्र 6 जारी करना होगा। जिस दिनांक में पहले हुआ था। इसके बाद स्‍टॉक दर्ज करें।
  • पुराना द्धितीयक स्‍टॉक दर्ज करने के लिये आपको गेट पास जारी करना होगा। जिस तारीख में पहले हुआ था। इसके बाद दर्ज करें।
  • यदि पुराना स्‍टॉक यूपी के बाहर का है तो आपको बाहरी पर्ची जारी करनी होगी। जिस तारीख में पहले हुई थी। इसके बाद स्‍टॉक दर्ज करने की कार्यवाही शुरू करें।

ऑनलाइन गेट पास कैसे जारी करें?

ईमंडी लाइसेंस हासिल होने के बाद व्‍यापारी खुद ही गेट पास जारी कर सकते हैं। इसके लिये उन्‍हें ई मंडी पोर्टल के होम पेज पर गेटपास जारी करें के ऑप्‍शन पर Click करना होगा।

ईमंडी लाइसेंस धारी बाहरी पर्ची कब जारी करवा सकता है?

ई मंडी लाइसेंस धारी दूसरे प्रदेशों से आने वाले माल के लिये बाहरी पर्ची जारी करवा सकता है।

तो दोस्‍तों यह थी हमारी आज की पोस्‍ट EMandi License Kaise Banta Haiई-मंडी लाइसेंस की जानकारी UP यदि आप ई मंडी लाइसेंस ऑनलाइन रजिस्‍ट्रेशन फार्म के विषय में कोई अन्‍य प्रश्‍न पूछना चाहते हैं तो आप हमसें कमेंट बॉक्‍स के जरिये पूछ सकते हैं।

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