Scraping Suvidha Kendra UP Pdf Download : देश में नई वाहन नीति 2023 से संबंधित अधिसूचना लागू होने के साथ ही, देश के अलग अलग राज्यों में Scraping Suvidha Kendra खोले जाने के लिये आवेदन पत्र संभागीय परिवहन कार्यालयों के द्धारा मांगे गये हैं।
उत्तर प्रदेश में कबाड़ हो चुके वाहनों की रिसाइकिल प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करने के उद्देश्य से विगत 18 फरवरी 2022 से स्क्रेपिंग सुविधा केंद्रों की स्थापना के लिये आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
यूपी के प्रत्येक जिले में Vehicle Scraping Policy के तहत स्क्रेपिंग सुविधा केंद्र PPP मोड में खोले जाने हैं। नई वाहन नीति के आने के बाद पूरे देश में रिसाइकिल इंडस्ट्री में नये रोजगार का भी सृजन होने जा रहा है। साथ ही 20 साल से अधिक पुराने हो चुके निजी 4 पहिया / 2 पहिया तथा कर्मशियल वाहन जोकि 15 साल की अवधि पूरी कर चुके हैं, उनका फिटनेस टेस्ट कराया जायेगा। इस फिटनेस टेस्ट में 3 बार फेल होने पर वाहन को तुरंत जब्त करके Scraping Suvidha Kendra के हवाले कर दिया जायेगा।
आज की इस पोस्ट में हम आपको Scraping Suvidha Kendra UP Pdf Download | Scraping Suvidha Kendra Pdf Guidelines in Hindi | पुराना वाहन सड़क से कब हटेगा | परिवहन विभाग ऑफीशियल वेबसाइट | Scraping Suvidha Kendra UP Apply Online आदि के बारे में विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं। कृप्या इस लेख को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
Scraping Suvidha Kendra क्या हैं और यह कैसे काम करेंगें
UP Scraping Suvidha Kendra की स्थापना के लिये हाल ही में भारत सरकार के द्धारा अधिसूचना जारी कर दी गयी है। जिसके साथ ही अब देश में नई वाहन नीति 2022 पूरी तरह लागू हो गयी है।
नई वाहन नीति के तहत देश के सभी जिलों में स्क्रेपिंग सुविधा केंद्र खोले जा रहे हैं। इन स्क्रेपिंग सुविधा केंद्रों में ऐसे वाहनों को जब्त करके भेजा जायेगा, जो पुराने / खटारा होने के बावजूद सड़कों पर दौड़ रहे हैं।
यदि फिटनेस टेस्ट में फेल कोई भी वाहन सड़कों पर चलता हुआ पाया जायेगा। तो आरटीओ प्रशासन का चेंकिंग दस्ता कबाड़ हो चुके वाहन को तुरंत जब्त करके स्क्रेपिंग सुविधा सेंटर में भेज देगा।
नई वाहन नीति के तहत अब सड़कों पर प्रदूषण फैला रहे, तेज आवाज करने वाले वाहनों को सड़क पर चलाने की इजाजत नहीं होगी। Scraping Suvidha Kendra खुल जाने के बाद लोग अपनी मर्जी से पुराने खटारा व कबाड़ हो चुके 2 पहिया / 4 पहिया वाहन को नजदीकी स्क्रेपिंग सेंटर दे सकेंगें। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा नहीं करेंगें, उन्हें सड़क पर मौजूद RTO / परिवहन विभाग के जांच दल का सामना करना पड़ेगा।
आरटीओ प्रशासन के जांच दलों के पास इतना पॉवर होगा कि वह आपके वाहन का तुरंत फिटनेस टेस्ट करा सकें तथा फिटनेस टेस्ट में फेल वाहन को स्क्रेपिंग सेंटर में भेज कर रिसाइकिल करा सकें।
इन स्क्रेपिंग सुविधा केंद्रों पर आने वाले पुराने वाहनों को रिसाइकिल किया जायेगा। साथ ही वाहन स्वामी को इन केंद्रों के द्धारा कुछ लाभ भी प्रदान किये जायेंगें। जिससे वाहन स्वामी को नया वाहन खरीदने में आसानी होगी।
Key Highlights for Scraping Suvidha Kendra – Vehicle Scraping Policy
- योजना का नाम – स्क्रेपिंग सुविधा केंद्र
- क्रियान्वयन – नई वाहन नीति के तहत परिवहन विभाग के द्धारा
- नई नीति का लाभार्थी वर्ग – देश के बेरोजगार युवा / फर्म / संस्थायें
- उद्देश्य – देश की सड़कों से पुराने व खटारा वाहनों को हटा कर रिसाइकिल करना
- आधिकारिक वेबसाइट – क्लिक करें
Scraping Suvidha Kendra में वाहन भेजे जाने के नियम
उत्तर प्रदेश समेत देश के विभिन्न राज्यों की सड़कों पर चल रहे ऐसे वाहन जो नई स्क्रपिंग पॉलिसी आने के बाद भी अब तक रिसाइकिल नहीं किये गये हैं। उनका चेकिंग टीम के द्धारा फिटनेस टेस्ट कराया जायेगा। यदि कोई वाहन लगातार 3 फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाता है, तो ऐसे वाहन को तत्काल प्रभाव से जब्त करके Scraping Suvidha Kendra भेजा जा सकता है।
- Also Read :
- मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
- शहरी निकाय स्वामित्व योजना में पंजीकरण कैसे करें?
स्क्रेपिंग सुविधा केंद्र उत्तरप्रदेश में भेजे जाने संबंधी समय सीमा
निजी वाहन – ऐसे सभी 2 पहिया / 4 पहिया वाहन जो सड़क पर 20 साल पूरे कर चुके हैं तथा 3 बार Fitness Test में फेल हो चुके हैं, उन्हें कबाड़ मान कर स्क्रेप सेंटर के हवाले कर दिया जायेगा।
व्यवसायिक वाहन – ऐसे सभी वाहन कमर्शियल 4 पहिया / 6 चक्का / 8 चक्का या इससे अधिक चक्का वाहन के रूप में Registered हैं, तथा 15 साल की अवधि पूरी कर लेने के बाद 3 बार Fitness Test में फेल हो चुके हैं, उन्हें हमेशा के लिये से सड़क से हटा कर रिसाइकिल होने के लिये भेज दिया जायेगा।
यूपी में स्थापित होने वाले स्क्रेपिंग सुविधा सेंटर्स के लाभ
- स्क्रेप सुविधा सेंटर में पुराना वाहन देने पर, वाहन मालिक को कबाड़ हो चुके वाहन का 6 प्रतिशत पैसा नकद दिया जायेगा।
- स्क्रेपिंग सुविधा केंद्र यूपी में 4 पहिया / 2 पहिया / 6 चक्का / 8 चक्का / 12 चक्का वाहन रिसाइकिल कराने पर वाहन मालिक को एक सार्टिफिकेट प्रदान किया जायेगा।
- स्क्रेपिंग सुविधा केंद्र के द्धारा जारी Certificate को दिखाने पर नये वाहन की खरीद पर 5% तथा टैक्स में 25% की छूट मिलेगी।
- स्क्रेपिंग सुविधा केंद्र में पुराना / कबाड़ घोषित हो चुका वाहन देने के बाद नये वाहन खरीद पर RTO कार्यालय में होने वाले पंजीकरण में शुल्क छूट प्रदान की जायेगी।
- नये वाहनों की तुलना में पुराने वाहन 12 से 15% अधिक प्रदूषण फैलाते हैं, इसलिये नई स्क्रेप पॉलिसी आने के बाद देश में गाडि़यों से होने वाले प्रदूषण में कमी आयेगी।
- पुराने वाहनों से अपराध अंजाम दिये जाते हैं, पुराने वाहनों को रिसाइकिल किये जाने से अपराधों की संख्या में भी कमी आयेगी।
- नई वाहन नीति 2022 के तहत देश की सड़कों से पुराने व खटारा वाहनों को हमेशा के लिये सड़कों से हटा दिया जायेगा।
- परिवहन विभाग के द्धारा खटारा वाहनों की जांच के लिये जांच दलों की टीमें जिला स्तर पर गठित की जायेंगीं।
- परिवहन विभाग के जांच दल सड़क पर मौजूद किसी भी निजी / व्यवसायिक गाड़ी का फिटनेस टेस्ट कर सकेंगें।
- 20 वर्ष की अवधि पूरी कर चुके प्राइवेट वाहनों को अपना फिटनेस टेस्ट कराना जरूरी होगा होगा। ऐसा न कराना दंडनीय अपराध माना जायेगा।
- व्यवसायिक वाहनों को 15 साल की अवधि पूरी होने के बाद फिटनेस टेस्ट कराना जरूरी होगा।
- नई वाहन नीति देश के ऑटो मोबाइल सेक्टर को नई ताकत मिलेगी। जिससे इस सेक्टर में नये वाहनों के उत्पादन बढ़ जायेगा तथा वाहनों की बिक्री में उछाल देखने को मिलेगा।
- यूपी के रोडवेज सेवा में पुरानी बसों का संचालन होता है, नई वाहन नीति लागू होने के बाद रोडवेज सेवा से पुरानी व खटारा बसों को रिसाइकिल होने के लिये भेजना अनिवार्य हो जायेगा।
Scraping Suvidha Kendra खोलने के लिये पात्र व्यक्ति किसे माना जायेगा?
- राज्य के बेरोजगार युवा जो स्क्रेप सेंटर खोलने के इच्छुक हैं
- संस्थायें
- फर्म
- ट्रस्ट
- कंपनी आदि
उत्तरप्रदेश स्क्रेपिंग सुविधा केंद्र के लिये जरूरी दस्तावेज
- स्क्रेपिंग डिपो व स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र की स्थापना हेतु आवश्यक भूमि संबंधी दस्तावेज
- फर्म पंजीकरण
- सोसाइटी रजिस्ट्रार के द्धारा जारी सार्टिफिकेट
- ट्रस्ट पंजीकण सार्टिफिकेट
- आधार कार्ड की फोटो कॉपी
- सौ रूपये के स्टांप पर नोटरी किया हुआ चरित्र प्रमाण पत्र
- ड्राइविंग लाइसेंस
- नवीनतम फोटो
- मोबाइल नंबर व ईमेल पता
स्क्रेपिंग सुविधा केंद्र खोलने के लिये आवेदन पत्र कब से मांगे जायेंगें
यदि आप यूपी में स्क्रेपिंग सेंटर खोलने के इच्छुक हैं, तो आपकी जानकारी के लिये बता दें, कि यूपी में संभागीय परिवहन कार्यालयों के द्धारा राज्य की फर्मों / बेरोजगार युवाओं / संस्थाओं / ट्रस्टों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। इस योजना के तहत प्रदेश के सभी जिलों में 18 फरवरी 2022 से भर कर जमा करने की प्रक्रिया चल रही है।
Helpline Number Transport Department
यदि आप यूपी के Scraping Suvidha Kendra के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नीचे दिये गये नंबर पर कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हैं।
Transport Department Helpline Number – 1800 1800 151
Scraping Suvidha Kendra UP Pdf Download
नई वाहन नीति 2022 के तहत खुलने वाले स्क्रेपिंग सुविधा केंद्रों से संबंधित गाइडलाइंस / अधिसूचना पढ़ने के लिये आप नीचे दिये लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।
स्क्रेपिंग सुविधा केंद्र के लिये Online Apply कैसे करें
स्क्रेपिंग सुविधा केंद्र उत्तर प्रदेश में आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। इन केंद्रों की स्थापना के लिये नेशनल सिंगल विंडो वेबसाइट पर Scraping Suvidha Kendra Online Application Form भरे जा रहे हैं।
ऊपर दिये गये लिंक पर क्लिक करते ही आप https://www.ppe.nsws.gov.in/portal/scheme/scrappagepolicy के Homepage पर पहुंच जाते हैं।
यहां आपको स्क्रेपिंग पॉलिसी के विकल्प पर क्लिक करना है।
इसके बाद एक नया पेज ओपन होता है, आप Apply for Scheme Related Approvals में सभी जरूरी जानकारियां Fill करने अपना एप्लीकेशन फार्म सबमिट करें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
स्क्रेपिंग सुविधा केंद्र के लिये आवेदन कब से मांगे जायेंगे?
यूपी में स्क्रेपिंग सुविधा केंद्रों की स्थापना के लिये विगत 18 फरवरी 2022 को आवेदन पत्र मांगे गये थे।
क्या स्क्रेपिंग सुविधा केंद्र की स्थापना के लिये ऑनलाइन आवेदन करना जरूरी होगा?
योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किये जायेंगें या ऑफलाइन यह राज्य का विषय है। राज्य तय करेगा कि उसके लिये कौन सी व्यवस्था अधिक सुविधा जनक है।
यदि कोई निजी वाहन मालिक 20 वर्ष की अवधि के बाद फिटनेस टेस्ट नहीं करवाता है, तो क्या होगा?
20 साल की अवधि गुजर जाने के बाद भी यदि कोई वाहन स्वामी फिटनेस टेस्ट नहीं करवाता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन स्वत: निरस्त हो जायेगा।
कितने फिटनेस टेस्ट फेल होने पर गाड़ी Scraping Suvidha Kendra भेजी जा सकती है?
लगातार 3 फिटनेस टेस्ट फेल होने पर गाड़ी को तत्काल प्रभाव से स्क्रेप मान कर स्क्रेपिंग सुविधा केंद्र यूपी के हवाले कर दिया जायेगा।
पहला फिटनेस टेस्ट फेल होने पर क्या करें?
यदि आपकी गाड़ी पहले फिटनेस टेस्ट में फेल हो चुकी है तो आप अपने वाहन की सर्विस व मरम्मत आदि का काम कराने के बाद RTO प्रशासन से दूसरा फिटनेस टेस्ट करने को बोल सकते हैं।
तो दोस्तों यह थी हमारी आज की पोस्ट Scraping Suvidha Kendra UP Pdf Download Kaise Kare – फिटनेस टेस्ट में फेल वाहनों के लिये स्क्रेपिंग सुविधा केंद्र गाइडलाइंस / नई वाहन नीति 2023 यदि आप स्क्रेपिंग सुविधा केंद्र कैसे खोलें से संबंधित कोई अन्य प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप हमसें कमेंट बॉक्स के जरिये पूछ सकते हैं।
महत्वपूर्ण खबर